On-Line Submission of Ex-Student Exam Application-2010

आवश्यक निर्देश

  1. कोई अभ्यर्थी एक वर्ष में दो परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता हैं। इसी प्रकार कोई भी छात्र एक वर्ष में दो कालेजों में संस्थागत एवं भूतपूर्व छात्र नहीं हो सकता। भूतपूर्व छात्र अन्य फार्म, व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में नहीं भर सकता हैं, ऐसा मामला प्रकाश में आने पर सम्बन्धित छात्र की दोनों परीक्षायें निरस्त कर दी जायेंगी तथा भविष्य में विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

  2. भूतपूर्व छात्र के रूप में वही विषय लिये जा सकते हैं जो संस्थागत छात्र के रूप में थे परन्तु प्राचार्य की स्पष्ट संस्तुति पर विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति ले कर केवल प्रथम/पूर्वार्द्ध परीक्षा में एक विषय बदला जा सकता है।

  3. विवाह होने के कारण महिला अभ्यर्थी के नाम में परिवर्तन हुआ हो तो इस आशय का शपथ पत्र रू. 10/- के स्टाम्प पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

  4. अभ्यर्थी भूतपूर्व परीक्षा आवेदन के लिए उसी महाविद्यालय से टोकन प्राप्त करेगा जहाँ से पूर्व में अभ्यर्थी संस्थागत परीक्षा का छात्र था।

  5. किसी उपाधि पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये अधिकतम अवधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 7 वर्ष, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 5 वर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 3 वर्ष निर्धारित है। इस अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की दशा में पुन: प्रथम वर्ष की परीक्षा देनी होगी।

© Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur | Best viewed at 1024*768 pixel resolution